हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में 5 किलो सामान का भी लगेगा किराया, जबकि हवाई जहाज़ में 15 किलो सामान निशुल्क
एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश में की पथ परिवहन निगम की बसों में अब महज 5 किलो ग्राम सामान ले जाने का भी यात्रियों को किराया चुकाना होगा। जबकि हवाई जहाज़ में 15 किलोग्राम सामान फ्री ले जा सकते हैं।
HRTC ने माल ढुलाई शुल्क में फिर से संशोधन कर यात्रियों पर और बोझ लाद दिया है। नए आदेशों के तहत बैग, बैगेज, बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्स, इलैक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट नए बर्तनए कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, मेडिसन और मेडिकल उपकरण को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित कर दिया गया है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चन्द ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार साथ 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर कर रही सवारी को किराए का चौथा हिस्सा यानी 25 फीसदी किराया चुकाना होगा।
वहीं 6 से 20 किलोग्राम सामान पर यात्रि टिकट शुल्क का आधा किराया जबकि 21 से 40 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा। तो 41 किलोग्राम से ऊपर सामान ले जाने पर दो यात्रियों के समान किराया देना पड़ेगा।
इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो से कम सामान का आधा किराया लगता था और 40 किलो से ऊपर के सामान का एक यात्री के समान पूरा किराया देना होता था।
एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-09-2024 के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।
ऐसे में इसका सीधा असर यात्रियों के साथ ही निगम पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई रूटों पर केवल प्रिवाह्न निगम की ही बसें चलती है जिसमें मजबूरन यात्रियों को किराया देना पड़ेगा लेकिन शहरी क्षेत्रों में यात्री निजी बसों का रुख कर सकते हैं। जिससे घाटे में चल रहे निगम को और घाटा झेलना भी पड़ सकता है।