हिमाचल में बदले कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के नियम, अब केवल एक साल मिलेगी नियुक्ति, न मेडिकल न मकान

IMG_20260514_180822
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति (Re-engagement/Hiring) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

वित्त (नियम) विभाग की ओर से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब इस प्रक्रिया को लेकर एक समान नीति सभी विभागों में लागू होगी।

जारी आदेश के अनुसार, किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। केवल विशेष सेवाओं के मामलों में अपवाद के तौर पर उन्हें कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

नए नियमों के मुताबिक, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति पर कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, उन्हें सरकारी आवास भी नहीं मिलेगा।

हालांकि, यदि सेवानिवृत्ति से पहले किसी अधिकारी/कर्मचारी को सरकारी मकान आवंटित किया गया है और वे नियमों के अनुसार पात्र हैं, तो वह सुविधा जारी रह सकती है।

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

इन बदलावों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाना है।

Share from A4appleNews:

Next Post

हिमाचल में अब 150 "श्रमिक मित्रों" की होगी भर्ती, 4 जिलों में बनेंगे "लेबर चौक"

Sun Sep 7 , 2025
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सुचारू संचालन व कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड में मोटिवेटर के अनुरूप 150 श्रमिक मित्र आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां आयोजित बोर्ड […]

You May Like