एप्पल न्यूज, कुल्लू
जिला अटॉर्नी, कुल्लू जिला कुल्लू कुलभूषण गौतम ने जानकारी दी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक आरोपी चंद्र केश नंदू पुत्र खीमू राम निवासी गांव उबल सेरी, डाकघर मोहाल, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।
उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 17-04-02018 को पुलिस ने सद्दाम हुसैन पुत्र ननकू राम निवासी ग्राम सराय साजन ताकियान पोस्ट सरिया तहसील नानपाड़ा जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) का बयान दर्ज किया कि वह आइसक्रीम/कुल्फी आदि बेचता था और उक्त दिन वह अपने अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रोहलगी गांव में “आदि ब्रह्मा” देवता के मंदिर में आयोजित मेले में आइसक्रीम बेचने गया था।

मेले में आइसक्रीम बेचते समय, लगभग 2:30 बजे: उसकी मुलाकात अपने रिश्तेदार रियाज अली पुत्र रफीक अली निवासी ग्राम सराय साजन ताकियान पोस्ट सरिया तहसील नानपाड़ा जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) से हुई।
लगभग 4:00-4:30 बजे, बारिश शुरू हो गई और वह (सद्दाम हुसैन) रियाज और सलमान नामक एक व्यक्ति के साथ दोहरा-नाला की ओर चलने लगे ताकि कुल्लू जाने वाली बस में सवार हो सकें जहां वे रोमी अल के किराए के मकान में रहते थे। जब वे मेले से निकल रहे थे, तो एक स्थानीय व्यक्ति भी उनके साथ चलने लगा।
जब वे भखली गांव के पास पहुंचे, तो वे रास्ते को लेकर भ्रमित हो गए और उस समय, स्थानीय व्यक्ति; जो मेले से उनके साथ था, ने उन्हें बताया कि वह भी दोहरा-नाला जा रहा है और वह उक्त स्थान की ओर जाने वाले रास्ते से अवगत है और परिणामस्वरूप, वे सभी उस व्यक्ति के साथ दोहरा-नाला की ओर चले गए।
लगभग 5:30 बजे, जब वे सभी चन्नुग्रां गांव के पास बौड़ी (जल स्रोत) पर पहुंचे, तो रियाज ने चिल्लाते हुए सद्दाम हुसैन को बताया जब शिकायतकर्ता पीछे की ओर भागा जहां उक्त स्थानीय व्यक्ति रियाज को मार रहा था, उसने देखा कि उक्त स्थानीय व्यक्ति ने रियाज का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उक्त स्थानीय व्यक्ति रियाज के सिर कटे शरीर पर लात-घूंसों से मार रहा था।
सद्दाम हुसैन और सलमान दोनों डर के मारे मौके से भाग गए और चिल-आगे गांव के पास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनके अन्य दोस्तों से हुई।
घटना की जानकारी अन्य स्थानीय लोगों को दी गई, जो शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों के साथ घटनास्थल पर गए और रियाज का सिर कटा शव पाया।
शिकायतकर्ता, उसके दोस्तों और स्थानीय निवासियों ने आरोपी की तलाश की और कुछ समय बाद, आरोपी को अपराध के हथियार; यानी दराट के साथ गांव डावरी की ओर जाने वाले रास्ते पर पकड़ लिया गया।
आरोपी की पहचान चंदर केश उर्फ नंदू पुत्र खीमू राम गांव उबल सेरी, ओ.ओ. मोहाल, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू हि.प्र के रूप में। हुई।
आरोपी को पकड़ने के बाद पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। सद्दाम हुसैन के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
भुंतर पुलिस स्टेशन में धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर संख्या 73/2018 दिनांक 18-04-2018 दर्ज की गई। इसके बाद, पुलिस ने जाँच की और जाँच पूरी होने पर, आरोपी चंद्रकेश नंदू के खिलाफ प्रथम दृष्टया अदालत में चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर, निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई कुलभूषण गौतम, लोक अभियोजक कुल्लू हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई।







