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शिक्षक हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, 25 हजार जुर्माना

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एप्पल न्यूज, रामपुर बुशहर

किन्नौर स्थित रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक बहुचर्चित शिक्षक हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सेस राम पुत्र समतू राम, निवासी गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू को उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि यह मामला वर्ष 2016 का है। आरोपी ने एक अध्यापक को अपने घर बुलाकर शराब पिलाई और उसके बाद दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद शव को एक बोरे में भरकर झाड़ियों में छिपा दिया गया था।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, आरोपी ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने मामले में कुछ खामियां पाई थीं और फाइल को पुनः निर्णय हेतु रामपुर स्थित इसी अदालत को वापस भेज दिया था।

पुन: सुनवाई के दौरान अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए बिंदुओं पर विचार करते हुए आरोपी को सफाई पेश करने का एक और अवसर दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी तथ्यों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद अदालत ने एक बार फिर आरोपी को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

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