लवी मेले को लेकर एक और आदेश, 22 दिसम्बर तक NH-05 और लवी मेला ग्राउंड से अस्थायी दुकानों को हटाने के आदेश

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एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर

लवी मेला 2025 के समापन के बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (NH-05) और लवी मेला ग्राउंड में लगी अस्थायी दुकानों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर बुशहर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मेले से जुड़े सभी अस्थायी दुकानदारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी दुकानें हटानी होंगी।

एसडीएम कार्यालय से जारी पत्र में तहसीलदार और नायब तहसीलदार रामपुर बुशहर को निर्देश दिए गए हैं कि वे लवी मेला 2025 से जुड़े व्यापारियों को नोटिस जारी करें। यह नोटिस कार्यालय कानूनगो एवं फील्ड कानूनगो, तहसील रामपुर के माध्यम से 21 दिसंबर 2025 तक जारी किया जाना है।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित दुकानदारों को 22 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-05 और लवी मेला ग्राउंड से अपनी अस्थायी दुकानें स्वयं हटानी होंगी।

तय समयसीमा के बाद यदि कोई दुकान मौके पर पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आदेश की प्रतिलिपि HPSEB, जल शक्ति विभाग, नगर परिषद रामपुर बुशहर और थाना प्रभारी रामपुर को भी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।

प्रशासन ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे समय रहते निर्देशों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके।

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