सिरमौर में धार्मिक संस्थानों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही-DC

IMG_20260414_194415
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, पांवटा साहिब (डॉ प्रखर गुप्ता)-
उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक संस्थानों द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉ आरके परुथी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला सिरमौर के अन्तर्गत अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर का प्रयोग करता है तो सम्बंधित संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

\"\"

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला में कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान ऐसा देखा गया है कि कुछ धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है जिससे भीड़ के इकट्ठे होने की आशंका बनी रहती है।

डॉ परुथी ने बताया कि अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो सम्बंधित संस्थान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश यन्त्र (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम 1969 की धारा 4 और 6 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Share from A4appleNews:

Next Post

दयानंद पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन मनाया गया \'विश्व पृथ्वी दिवस\'

Wed Apr 22 , 2020
एप्पल न्यूज़, शिमलादयानंद पब्लिक स्कूल ,द मॉल ,शिमला के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने विश्व पृथ्वी दिवस को विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से मनाया। लॉकडाउन के बावजूद भी विद्यार्थियों ने विज्ञापन लेखन ,नारा लेखन, व चित्र बनाकर अपने ह्रदय के विचारों को अभिव्यक्त किया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर कार्यालय […]

You May Like

Breaking News