एप्पल न्यूज़, सिरमौर (डॉ प्रखर गुप्ता)
आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 व 34 तथा हिमाचल प्रदेश महामारी रोग नियम-2020 2(जी) व हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट-2007 की धारा में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए की दूसरे राज्यों के रेड जोन से जिला सिरमौर में आने वाले व्यक्ति को अब 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारन्टाइन रहना होगा जिसके बाद उसका कोविड-19 टेस्ट किया जायेगा, यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे होम क्वारन्टाइन के लिए भेज दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन व ओरेन्ज जोन से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि असाधारण परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और उनकी माताओं व अन्य गंभीर बीमारियो से ग्रसित लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एहतियात के दृष्टिगत 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अबहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।