एप्पल न्यूज़, सीआर शर्मा आनी
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार की अदालत ने अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर दो युवकों को 6-6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी आनी मनोज शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई 2017 को जब आनी पुलिस की एक टीम आनी से बराड़ की ओर गश्त पर थी तो सुबह साढ़े 6 बजे पटकेरी ढांक के समीप काले रंग की एक कार जिसका नम्बर एचपी 33 ई (टी) 9499 को चेकिंग के लिए रोका गया।
गाड़ी को पेप चन्द ( 24 वर्ष ) गांव व डाकघर शवाड तहसील आनी चला रहा था, जबकि साथ मे एक अन्य व्यक्ति आदेश कुमार ( 28 वर्ष ) गांव व डाकघर आनी भी सवार था।
पुलिस ने जब चालक पेप चन्द से गाड़ी की आरसी,लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि कागज मांगे तो वे कोई कागजात पेश न कर सका। जिस पर गाड़ी की तलाशी ली गयी ।
एएसआई पवन ने जब गाड़ी की डिग्गी चेक की तो उसके अंदर गते की 12 पेटियां, जिन पर 750 एमएल एचपी एक्साइज 12 पीसीएस लिखा था, मिली।
पुलिस ने पेप चन्द को इनका परमिट पेश करने को कहा तो वे परमिट वह पेश न कर सका।
पुलिस ने जब पेटियां गिनी तो वे 12 थी, और प्रत्येक पेटी में 12 बोतल ऊना नम्बर वन शराब थी, जिसके बाद पुलिस ने थाना आनी में एचपी एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। और साक्ष्य इकट्ठे करके अदालत में चालान पेश किया गया।
जहां मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी मनोज शर्मा ने की और बताया कि पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए प्रथम श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार ने दोनों को 6-6 माह की साधारण सजा और 2500 रुपये प्रत्येक को जुर्माना लगाया।
साथ ही जुर्माना न देने की सूरत में एक महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई ।
इसके अलावा गाड़ी के कागज पेश न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192,196,181 के तहत 500-500 रुपये जुर्माना लगाया गया।