एप्पल न्यूज़सिरमौर (डॉ प्रखर गुप्ता)
गृह मंत्रालय भारत सरकार व हिमाचल सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद उपायुक्त सिरमौर ने भी आज जिला सिरमौर में कर्फ्यू की डील को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों के अनुसार अब सुबह 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी जबकि रात्रि 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वाहनों को ही परमिशन होगी।
जारी आदेशों में उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले उद्योगों के मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, कच्चा माल सप्लाई करने वाले व सेवा प्रदाता आदि को जिला में प्रवेश, प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार दिया जाएगा ।
इसके अतिरिक्त अगर पास के लिए आवेदन करते हैं तो तहसीलदार नाहन व पांवटा साहिब पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा प्रवासी व अन्य राज्यों में फंसे व्यक्ति केवल ई-पास प्राप्त करके ही जिले में आ सकेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जानें कितने घंटे खुली रहेंगी दुकानें
मंडी : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
सिरमौर : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
सोलन : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
कुल्लू : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
कांगड़ा : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
हमीरपुर : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
शिमला : सुबह 10 से रात 7 बजे तक
किन्नौर : सुबह 9 से रात 7 बजे तक
बिलासपुर : सुबह 7 से रात 8 बजे तक
चंबा : सुबह 9 से शात 5 बजे तक
ऊना : सुबह 5 से रात 8 बजे तक