एप्पल न्यूज़, सिरमौर(डॉ प्रखर गुप्ता
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक-1 में दी जा रही ढील के चलते प्रथम चरण में होटल, रैस्तरां, धार्मिक संस्थान, शॉपिंग मॉल आदि खोलने हेतु अब इन सभी संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों को अपने संस्थान खोलने से पूर्व जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डा0 आर0के0 परूथी ने देते हुए कहा कि अभी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थान तथा शोपिंग मॉल खोलने के निर्देश नहीं दिए गए है परन्तु निर्देश मिलने के उपरान्त इन सभी संस्थानों को खोला जाएगा जिसके लिए प्रशासन द्वारा होटल, रैस्तरा या शोपिंग मॉल के सभी मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतू प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित व्यक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
उन्होने इन संस्थानों से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वह सरकार के विस्तृत आदेशों का इंतजार करें और बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये किसी भी ऐसे संस्थान को न खोलें। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रैस्तरा या शोपिंग मॉल खोलते पाया जाता है तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा।