शर्मा जी, एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर
जिला शिमला की ज्यूरी ग्राम पंचायत प्रधान अशोक नेगी को प्रधान पद से निष्काषित कर दिया गया है। डीसी शिमला ने अशोक नेगी को प्रधान पद से निष्काषित करने के आदेश जारी किए हैं। डीसी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रधान अशोक नेगी को छ साल तक पंचायत चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
डीसी शिमला ने अपने आदेश में लिखा है कि जांच रिपोर्ट और प्रधान अशोक नेगी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की गहनता से जांच के बाद पाया गया कि ज्यूरी पंचायत प्रधान ने अपने पद के निर्वाहन में गम्भीर अनियमितताएं बरती गई है।
आदेश में ज्यूरी सराहन सड़क पर बिना एनओसी के लोकनिर्माण विभाग की दीवार तोड़ने से विभाग की 2 लाख 15 हाजर 959 का नुकसान किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस नुकसान के लिए प्रधान व्यक्तिगत रूप से दोषी है। यदि विभाग रिकवरी डालता है तो उस के लिए प्रधान वक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ये भी आदेश किए गए हैं कि यदि प्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई भी चल, अचल संपति, मोहर, नगद राशि है तो ये भी सचिव के पास जमा करना होगी।
एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया इस कि पुष्टि करते हुए बताया कि ज्यूरी पंचायत के प्रधान अशोक नेगी के डीसी शिमला द्वारा गम्भीर अनियमितताएं बरतने पर निष्काषित करने के आदेश पहुंच गए हैं। उस पर आगामी कार्यवाही के लिए बीडीओ को आदेश दे दिए गए हैं।