एप्पल न्यूज़, सिरमौर
हिमाचल सरकार जहा एक ओर शिक्षा, स्वास्थय, सडक, पानी व बिजली के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को विकसित करने मंे प्रयासरत है वही दूसरी ओर विकास की दौड में पीछे छुटे परिवारो को बनियादी सुविधा मुहैया करवाने पर भी जोर दे रही है। इसका एक उदाहरण है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। इस योजना के अर्न्तगत प्रदेश के ऐसे गरीब परिवार जो अब तक बिजली का कुनेक्शन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह इस योजना के तहत कुनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। योजना के पात्र लाभार्थियों को इसके लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला सिरमौर में मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अतंर्गत 3000 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अब तक 9 लाख 12 हजार रूपये व्यय कर जिला के तीनों विद्युत मण्डलो में 818 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया है। नाहन विद्युत मण्डल में 159 गरीब परिवारों को इस योजना तहत लाभांवित किया गया है जबकि पंावटा साहिब विद्युत मण्डल में 201 परिवारों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। इसी प्रकार राजगढ़ विद्युत मण्डल में 458 परिवारों को इस योजना में शमिल किया गया है।
अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मन्दीप सिंह ने इस योजना के बारे में प्रगति विवरण संाझा करते हुए जानकारी दी कि जिला में मुख्यमत्री रोशनी योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लाभार्थी सूची में शामिल परिवारों कि पात्रता की जांच पूरी करने पर सिरमौर में निर्धारित लक्ष्यों को जल्द पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गरीब तबके के कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा कि थी जिसके लिए 13 करोड़ 16 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 17550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना चाहिए व तय पात्रता शर्तों के अनुसार लाभार्थी परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 35000 रुपये से नीचे निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी के घर में बिजली के लोड की आवश्यकता 2 किलोवाट या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल कार्ड धारकों की सूची के आधार पर या जो परिवार अन्त्योदय अन्न योजना के अतंर्गत शामिल हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र परिवार राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में भी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास आवेदन के समय बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया को नजदीकी बिजली बोर्ड के कार्यालय में आवेदन करना होगा तथा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।