एप्पल न्यूज़, कुल्लू
जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने धारा-144 के अंतर्गत एक आदेश जारी करते हुए जिला के समस्त लाईसेंस धारकों को तुरंत समीपवर्ती पुलिस स्टेशन में अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रिवालवर, पिस्टल इत्यादी को जमा करवाने को कहा है। ऐसा न करने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन सभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसके अनुसार 30 अक्तूबर को मतदान होगा जबकि 2 नवम्बर, 2021 को मतों की गणना की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के चलते जनसभाएं, रैलियां अथवा प्रदर्शन इत्यादि किए जाएंगे जिसके कारण शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए यह जरूरी है कि सभी प्रकार के अस्त्र व शस्त्र चुनावी प्रक्रिया सम्पन होने तक पुलिस के पास जमा करवाएं जाएं ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग से बचा जा सके।
यह आदेश 29 सितम्बर, 2021 से चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस तथा अस्त्र-शस्त्र बिक्रेता अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर इन्हें अपने नियंत्रण में सुरक्षित रखेंगे और वाकायदा इसकी रसीद देंगे। हालांकि यह आदेश सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, होम गार्ड तथा कानून व व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।