एप्पल न्यूज़, किन्नौर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त Kinnaur आबिद हुसैन सादिक ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों-मार्गों पर होर्डिंग, कट-आउट, इश्तेहार, बैनर, पोस्टर्ज न लगाएं। ऐसा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से आग्रह किया कि जन-सभाओं व प्रचार के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें।
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को रैली करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी से 48 घंटे पहले अनुमति लेना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि स्टाॅर प्रचारक की रैली में अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि अन्य रैलियों में लोगों के शामिल होने की संख्या 500 निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक DC Kinnaur ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदातओं को नगदी, वस्तु के रूप में कोई परितोषण देता या लेेता है तो यह दण्डनीय अपराध है तथा ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ख के तहत एक वर्ष तक का कारावास व जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह भी एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा से दण्डनीय होगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग Election Commission द्वारा रिश्वत देने या लेने वालों पर नजर रखने के लिए उड्न्त दस्ते तैनात किए गए हैं जो ऐसे लोगों पर कड़ाई से नजर रख रहे हैं।
उन्होंने सभी दलों के अभ्यर्थियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से भी अपील की है कि वे भ्रष्ट आचरण से बचें। उन्होंने सभी मतदाताओं व नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति उन्हें रिश्वत की पेशकश करता है या निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की कोई जानकारी हो तो वे निर्वाचन विभाग द्वारा बनाए गए प्रकोष्ठ में दूरभाष नम्बर 01786-222499 या टोल-फ्री नंबर 18001808118 पर सूचित व शिकायत कर सकते हैं।
उन्होंने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में किसी भी सभा क्षेत्र में नगदी ले जाने की जरूरूत पड़ती है तो वे उसकी प्राप्ति का स्त्रोत व अंतिम उपयोग बारे निम्न साक्ष्य, जिनमें बैंक पासबुक/बैंक तालीका जिसमें निकासी का विवरण हो, व्यवसाय जिसमें रोजाना नगदी का आहरण किया जाता हो की रोकड़ बही की प्रतिलिपि या नगदी के अंतिम प्रयोग बारे साक्ष्य जैसे विवाह निमंत्रण पत्र, अस्पताल में दाखिले के लिए राशि के साक्ष्य अपने साथ अवश्य रखें अन्यथा उक्त नगदी उड्न्त दस्ते द्वारा जब्त की जा सकती है।