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शिमला जिला में राशन डिपो के लिए करें आवेदन, दसवीं पास होना है अनिवार्य, देखें कहां खुलेंगे डिपो

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एप्पल न्यूज़, शिमला
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक जिला शिमला पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला शिमला के विभिन्न स्थानों में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत मुनीश के स्थान जोगनी, विकास खण्ड चौपाल के ग्राम पंचायत झिकनीपुल के स्थान झिकनीपुल, विकास खण्ड ठियोग के नगर परिषद क्षेत्र (एनएसी एरिया) वार्ड नं.2 के स्थान ठियोग, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई के ग्राम पंचायत नगान के स्थान बनोल, विकास खण्ड रोहडू के ग्राम पंचायत कटलाह के स्थान मेलठी, विकास खण्ड चौपाल के ग्राम पंचायत बौहर के स्थान बौहर, विकास खण्ड छौहारा के ग्राम पंचायत भेतियानी (जोक्टा पुल) के स्थान भेतियानी, विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत क्याव (15/20) के स्थान क्याव, विकास खण्ड टुटू (हीरानगर) के ग्राम पंचायत चनोग के ग्राम चनोग, विकास खण्ड मशोबरा के ग्राम पंचायत भौंट के ग्राम शाहल, विकास खण्ड रामपुर के वार्ड नं. 8 के स्थान डकोलर, विका खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत रचोली के ग्राम कण्डी, विकास खण्ड मशोबरा के ग्राम पंचायत नाला के ग्राम नाला, विकास खण्ड मशोबरा के ग्राम पंचायत कोहलू जुब्बड़ के ग्राम रामनगरी, विकास खण्ड ठियोग के ग्राम पंचायत पुन्दर स्थित चनौत के स्थान भूठली, विकास खण्ड ठियोग के ग्राम पंचायत चरैन टिक्कर के स्थान चरैन टिक्कर तथा शिमला शहर के वार्ड नं. 10 के स्थान टूटीकण्डी नजदीक नया बसस्टैंड (आईएसबीटी) शामिल है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 30 मार्च, 2021 को जारी दिशानिर्देशानुसार आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति संस्था/ग्राम पंचायत/ सहकारी सभा उक्त स्थानों में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 अनुसार प्रपत्र ‘क’ पर भरें, जोकि विभाग जिला कार्यालय व संबंधित निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं या विभाग के वेब पोर्टल ( eHIMAPURTI of Food Civil Supplies & Consumer Affairs Himachal Pradesh ) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त  emerginghimachal.hp.gov.in/sso/investor/register पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी, 2022 है। इस तिथि तक आवेदन जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला जिला शिमला के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा है तो उसका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि बेरोजगार है तो बेरोजगार प्रमाण पत्र, उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए प्राथमिकता की जिस श्रेणी से प्रार्थी आवेदन कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, संबंधित वार्ड का प्रमाण पत्र जोकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र के पार्षद नगर निगम क्षेत्र से जारी किया गया हो या अन्य दस्तावेज, एससी व एसटी से आवेदन करने वाले प्रार्थी संबंधित प्रमाण पत्र तथा बीपीएल व अंतोदय से आवेदन करने वाले प्रार्थी संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसे विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता स्थानीय ग्राम पंचायत निवासी, स्वयं सहायता समूह, सहकारिता सभाएं पंजीकृत, महिला सहकारी सभाएं तथा दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा नारी, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक व जिसके घर से कोई नौकरी में न हो एवं तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से संबंधित अधिक जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाईट में ई-गजट से प्राप्त कर सकते हैं।

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