अब NPS की जगह मिलेगा UPS का लाभ
एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।
अब तक जिन अधिकारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत पेंशन सुविधा दी जा रही थी, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड स्कीम के तहत लाया गया है।
इस संबंध में राज्य वित्त विभाग के पेंशन विंग द्वारा औपचारिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है।
इसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि AIS अधिकारी अब अपनी पेंशन व्यवस्था को UPS में बदलने के लिए नए सिरे से ऑप्शन फॉर्म भरेंगे।

इसके बाद संबंधित हेड ऑफ ऑफिस और कोषागार (ट्रेजरी) आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
केंद्र सरकार का निर्देश, राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई
भारत सरकार ने पहले ही अपने स्तर पर UPS को अपनाया है और उसी के अनुरूप 19 मार्च 2025 व 30 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार को पत्र भेजा गया था।
इस पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल सरकार ने भी यह व्यवस्था लागू कर दी है।
इसके अनुसार 18 नवंबर 2009 से NPS में शामिल AIS अधिकारियों को अब UPS में शामिल किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए पहले से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
यह आदेश केवल AIS कैडर – जैसे IAS, IPS और IFS अधिकारियों – पर लागू होगा।
क्या है UPS (Unified Pension Scheme)?
UPS केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक एकीकृत पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य पेंशन लाभों को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाना है।
इसमें कर्मचारियों को बेहतर लाभ व सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, जबकि एनपीएस में यह लाभ बाजार आधारित होते हैं।



