IMG-20251108-WA0021
previous arrow
next arrow

शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना- प्रदर्शन करने पर DC ने लगाई रोक

IMG-20251111-WA0008
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, शिमला

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चैड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।


यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा।

Share from A4appleNews:

Next Post

कोर्ट के आदेश- वीरेंद्र चौहान ही है "राजकीय अध्यापक संघ" के मुखिया, कैलाश ठाकुर और नरेश महाजन गुट को "झटका"

Mon Dec 2 , 2024
न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के बाद अब हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ में नहीं होगा कोई गुट : चौहान एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं महासचिव तिलक नायक ने एक बयान में कहा है कि माननीय न्यायालय ने 30 नवंबर 2024 को एक […]

You May Like

Breaking News