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संजौली अवैध मस्ज़िद विवाद- धक्का मुक्की, बेरिकेड्स तोड़े, पुलिस पर पत्थर भी फेंके, 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर 8 अलग-अलग FIR दर्ज

एप्पल न्यूज, शिमला

शिमला के संजौली अवैध मस्जिद विवाद में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 8 अलग-अलग फिर दर्ज की हैं।

इस विवाद में मुख्य रूप से कमल गौतम, महेंद्र सिंह, केशव राणा सहित प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। पुलिस जांच को लेकर वीडियो फुटेज खंगाल रही है। जिससे आधार पर ऐसे उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।पहला मामला थाना ढली में निरीक्षक बलदेव सिंह ने दर्ज करवाया। इसमें कमल गौतम की अध्यक्षता में 400 से 500 लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्रशासन की अनुमति के बिना संजौली चौक पर एकत्रित होकर बैरिकेड्स तोड़े और शांति भंग की।

इस में कमल गौतम निवासी गांव गवाल मुथानी तहसील घुमारवीं, महेंद्र कुमार उर्फ नीलू निवासी कमला निवास निकट ढली टनल, विकास थाप्टा निवासी संजौली, नरेश दाष्टा, विजय शर्मा, राज कुमार, नरेश वर्मा, अशोक पाठक, संजीव वर्मा, कल्पना शर्मा, रणजीत बांसटा, कमलेश मेहता पार्षद इंद्रनगर, अंकुश चौहान, सिमी सूद, रोशन आईजीएमसी टैक्सी यूनियन प्रधान, अजय भारद्वाज, केसर सिंह फोटोग्राफर रिज मैदान, कमल ठाकुर, संगीता सूद, सरिता चौहान, सुरेश, श्वेता, तरुण शर्मा, सुंदर , पूर्व मेयर सत्या कौंडल, त्रिलोक और चंदन बौध करपा शामिल है।

पुलिस ने इस मामले में ढली थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 196(2), 189, 126(2), 61(2) के तहत केस दर्ज किया है।

दूसरे मामले में प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी प्रथम वाहिनी बनगढ़ ने मामला दर्ज करवाया है कि संजौली चौक पर ड्यूटी के दौरान लोगों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की।

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इस दौरान उसे और अन्य पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। घायल महिला पुलिस कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना ढली में भारतीय न्याय संहिता धारा 223, 189(2), 132, 121(1), 196 के तहत केस दर्ज किया गया है।

तीसरा मामला मामला इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने दर्ज करवाया है। इसमें 8 सितंबर को मीडिया में बयान देकर लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने की बात कर रहे विजय शर्मा निवासी संजौली, केशव चौहान चौहान निवासी लोअर सांगटी संजौली, विकास थाप्टा निवासी संजौली शामिल हैं। इन तीनों ने एक विशेष समुदाय के लोगों और मस्जिद के खिलाफ बयान देकर समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना ढली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 3(5) के तहत केस दर्ज करवाया है।

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चौथा मामला थाना प्रभारी विरोचन नेगी ने दर्ज करवाया। आरोप है कि महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 400 से 500 लोगों ने ढली टनल के पास बेरिगेट्स तोड़े और शांति को भंग किया। उन्होंने बेरिकेडिंग के दूसरी तरफ भीड़ को रोकने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

उन्होंने शिकायत में बताया कि समूह में शामिल लोग प्रदर्शनकारियों को भी भडक़ाते रहे और संजौली बाजार की तरफ जाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की की और ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मी घायल भी हुए।

इस की पहचान महिंद्र, हनीश चोपड़ा, सीमा विजन, नरेश दाष्टा, राजू ठाकुर, सनी मधान, नूरी, विकास शर्मा, भूपिंद्र कंवर, शिवानी, निशांत चोपड़ा, किशोर कुमार और श्याम चोपड़ा के रूप में हुई है।

पुलिस ने इस मामले में पुलिस थाना ढली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 196(1), 189(3), 245, 132, 353(2), 61(2) और पीडीपी एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। इन सभी मामलों में जांच जारी है।

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