एप्पल न्यूज, शिमला
शिमला की संजौली अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर नगर निगम कोर्ट ने बड़ा फैंसला सुनाया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के आदेश दे दिए हैं।
नगर निगम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई एप्लिकेशन को स्वीकार करते हुए मस्जिद कमेटी को दो महीने के भीतर अवैध तीन मंज़िल को गिराने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा है कि इसमें स्थानीय प्रशासन की मदद भी ली जाए ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी जिसमें शेष मस्जिद की धरातल और पहली मंज़िल पर सुनवाई होगी।
हालांकि मामले को स्थानीय लोगों को पार्टी बनाए जाने की एप्लिकेशन को नगर निगम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया।
स्थानीय लोगों के पक्ष के वकील जगत पाल ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि भले ही उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है।
कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा जिसके परिणामस्वरूप आज 15 साल बाद कोर्ट ने तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं।
हालांकि पूरी मस्जिद ही अवैध बनी है ऐसे में पुरी मस्जिद को गिराने की मांग की गई है।21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
वहीं वक्फ बोर्ड के एडवोकेट बीएस ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की एप्लिकेशन पर फैंसला दिया है और अभी उन्होंने पूरी जजमेंट पढ़ी नहीं है।
जजमेंट को पढ़ने कर बाद वक्फ बोर्ड आगामी निर्णय लेगा क्योंकि कोर्ट ने मस्जिद को अवैध नहीं कहा है बल्कि मस्जिद कमेटी की एप्लिकेशन को मंजूर कर तीन मंज़िल तोड़ने की अनुमति दी है जो मांग की गई थी।
इससे पहले 7 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमसी कोर्ट ने अपना फैंसला सुनाया।
दो माह में मस्जिद के तीन फ्लोर तोड़ने के आदेश कमेटी को दिए और अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद तोड़ने की मांग उठाई थी।