एप्पल न्यूज, बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाते हुए एक फोरलेन निर्माण कंपनी पर 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अनदेखी और मक डंपिंग साइट स्थापित करने पर की गई।
बोर्ड को सूचना मिलने पर संबंधित विभागीय टीम ने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया, जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि कंपनी ने पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया, जिससे यह जुर्माना लगाया गया। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की कोताही बरतने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मक डंपिंग को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कहीं से भी नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और निर्माण कंपनियों को जिम्मेदारी का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
डंपिंग साइट्स से न केवल स्थानीय पर्यावरण प्रभावित होता है, बल्कि यह जल स्रोतों और भूमि की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही, स्थानीय नागरिकों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की शिकायत तुरंत दर्ज करवाने की अपील की गई है।
यह कदम पर्यावरणीय सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।