एप्पल न्यूज, शिमला
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मानदंड तय किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बारे में अदेश जारी किए हैं।
इस पूरी जानकारी को संक्षेप में आसान शब्दों में बिंदुवार तरीके से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं –
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल चयन के नए मानदंड:
बीपीएल में शामिल किए जाने वाले परिवार:
- अनाथ बच्चे: जिन परिवारों में 18 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चे ही सदस्य हों।
- केवल वृद्धजन वाले परिवार: जिनमें सिर्फ 59 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हों और 18-59 वर्ष के बीच कोई सदस्य न हो।
- महिला मुखिया वाले परिवार: परिवार का मुखिया महिला हो और परिवार में 18-59 आयु वर्ग का कोई पुरुष सदस्य न हो। इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, परित्यक्त महिलाएं शामिल।
- 50% से अधिक विकलांग मुखिया।
- मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले परिवार।
- गंभीर बीमारियों से ग्रसित कमाने वाले सदस्य: कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया आदि।

जरूरी दस्तावेज:
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
बीपीएल में शामिल न किए जाने वाले परिवार:
- जिनके पास पक्का मकान है।
- जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक है।
- जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है।
- जिनका कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/निजी नौकरी में है।
बीपीएल चयन की प्रक्रिया:
- आवेदन की आखिरी तारीख: हर साल 31 जनवरी तक पंचायत में आवेदन।
- समीक्षा की तारीख: हर साल अप्रैल महीने की ग्राम सभा बैठक में समीक्षा।
- सत्यापन समिति: पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – ये तीन सदस्यीय समिति सत्यापन करेगी।
- पंचायत सचिव आवेदनकर्ताओं से सभी आवश्यक घोषणापत्र और साक्ष्य लेगा।
- यदि कोई बीपीएल परिवार सदस्य ग्राम पंचायत में अलग परिवार के रूप में नाम दर्ज कराता है, तो वह 3 वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं होगा।
- यह नियम विधवा/तलाकशुदा/अकेली महिलाओं पर लागू नहीं होगा।
अपील प्रक्रिया:
- खंड स्तरीय समिति के निर्णय के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर उपायुक्त (DC) के पास की जा सकती है।
मुख्य बातें:
- आय सीमा: 50,000 रुपये सालाना से कम।
- कौन कर सकता है आवेदन: पात्र परिवार खुद आवेदन कर सकते हैं।
- सभी चयन ग्राम सभा में बहुमत से होंगे।
बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में उपरोक्त आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित पंचायत सचिव स्वप्रेरणा से उन परिवारों की पहचान करेगा, जो बीपीएल के लिए प्रथम दृष्टया शामिल किए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं और उनसे उपर्युक्त प्रासंगिक शपथ एवं घोषणापत्र प्राप्त करेगा।
संबंधित पंचायत सचिव द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित शपथ एवं घोषणापत्र बीपीएल सूची में पहले से मौजूद परिवारों से भी लिया जाएगा।
हर वर्ष 15 जनवरी तक उपमंडल अधिकारी (नागरिक) प्रत्येक पंचायत के संबंध में पंचायत सचिव, पटवारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तीन सदस्य सत्यापन समिति का गठन करेंगे।
खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि समितियों की अधिसूचना उपमंडल अधिकारी के कार्यालय से उनके विकास खंड के तहत ग्राम पंचायतों के संबंध में तय समय सीमा के भीतर जारी की जाए।