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केंद्र नहीं लौटाएगा हिमाचल का 11,112 करोड़ का NPS फंड, संसद में लिखित जवाब में स्पष्ट किया रुख

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एप्पल न्यूज, नई दिल्ली/शिमला

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) के तहत जमा 11,112 करोड़ रुपये वापस करने की मांग की थी।

लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पीएफआरडीए (PFRDA) एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत यह राशि राज्य सरकार को लौटाई जा सके।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब में बताया कि यह राशि संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के समय ही दी जाएगी।

OPS में स्थानांतरित करने के लिए पहले यह धन सरकारी खाते में जमा होना जरूरी है, और उसके बाद ही पुराने पेंशन के मामलों को प्रोसेस किया जाएगा।

केंद्र का यही रुख उन सभी राज्यों के लिए है, जिन्होंने NPS को वापस कर OPS लागू किया है। अब तक पांच राज्यों ने यह फैसला लिया है — हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हालांकि पंजाब ने फैसला लेने के बावजूद OPS लागू नहीं किया था।

जमा फंड का विवरण (31 जुलाई 2025 तक):

राजस्थान – ₹50,884 करोड़

पंजाब – ₹31,960 करोड़

छत्तीसगढ़ – ₹22,500 करोड़

झारखंड – ₹14,368 करोड़

हिमाचल प्रदेश – ₹11,112 करोड़

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के सामने OPS में वापसी का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि OPS वित्तीय रूप से टिकाऊ (सस्टेनेबल) नहीं है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए NPS लागू किया गया था।

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