एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब कर्मचारियों को 3 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। यह बढ़ोतरी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दी गई है।
यह आदेश 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ नवंबर 2025 में नकद भुगतान के रूप में किया जाएगा।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया (arrears) अक्टूबर 2025 में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। जबकि 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

भुगतान विवरण:
बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ नवंबर 2025 में नकद दिया जाएगा।
01.04.2025 से 30.09.2025 की अवधि के एरियर अक्टूबर 2025 में बैंक खातों में जमा होंगे।
01.07.2023 से 31.03.2025 तक के एरियर का भुगतान बाद में अलग आदेशों द्वारा किया जाएगा।
यह बढ़ोतरी HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कर्मचारियों, All India Services के अधिकारियों और UGC वेतनमान वाले शिक्षकों व कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में आने वाले 50 पैसे या उससे अधिक को अगले पूरे रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार द्वारा जारी किए गए हैं।








