एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर
उप-मंडल रामपुर बुशहर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं और उससे उत्पन्न पर्यावरणीय व जनसुरक्षा से जुड़े खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
उप-मंडलाधिकारी (ना०) रामपुर बुशहर द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी कर खेतों, बागानों और खुले स्थानों में सेब की टहनियां, झाड़ियां, घास, पत्तियां व अन्य कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 01 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रशासन के अनुसार हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ किसान और बागवान सफाई के नाम पर अपने खेतों और बागानों में आग लगा रहे हैं।
शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण ऐसी आग अनियंत्रित होकर आसपास के क्षेत्रों में फैल सकती है, जिससे वन संपदा, बागानों, निजी संपत्ति और मानव जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की गतिविधियों से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) की श्रेणी में आती है।
उप-मंडलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रामपुर बुशहर उप-मंडल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में खेतों या बागानों में किसी भी प्रकार का कचरा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
किसानों और बागवानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपशिष्ट निपटान के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प, जैसे कंपोस्ट तैयार करना अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित निपटान, अपनाएं।
प्रशासन ने आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्य और स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश की जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

वहीं, पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना या आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 152 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता, किसानों और बागवानों से अपील की है कि वे जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें और आगजनी जैसी खतरनाक गतिविधियों से परहेज करें, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।







