एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाले रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के कमरों के किराए में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इसके साथ ही 13 दिसंबर 2024 को जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।
PWD द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश भर में स्थित रेस्ट हाउसों को तीन श्रेणियों (क्लास-A, B और C) में विभाजित किया गया है, जबकि सर्किट हाउस के लिए अलग से दरें तय की गई हैं। सभी निर्धारित किराए कर सहित होंगे।

क्लास-A रेस्ट हाउस (पर्यटन स्थल, राज्य राजधानी व जिला मुख्यालय)
प्रदेश में इस श्रेणी के कुल 33 रेस्ट हाउस हैं।
हिमाचली लोगों के लिए AC कमरे का किराया 800 रुपये और Non-AC कमरे का किराया 600 रुपये तय किया गया है।
वहीं गैर-हिमाचलियों के लिए AC कमरे का किराया 1000 रुपये और Non-AC कमरे का किराया 800 रुपये होगा।
क्लास-B रेस्ट हाउस (प्रसिद्ध मंदिर, आध्यात्मिक स्थल व उप-मंडल मुख्यालय)
इस श्रेणी में कुल 59 रेस्ट हाउस शामिल हैं।
हिमाचलियों के लिए AC कमरे का किराया 700 रुपये तथा Non-AC कमरे का किराया 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
गैर-हिमाचलियों को AC कमरे के लिए 900 रुपये और Non-AC कमरे के लिए 700 रुपये चुकाने होंगे।

क्लास-C रेस्ट हाउस (अन्य स्थान)
प्रदेश में इस श्रेणी के 190 रेस्ट हाउस हैं।
हिमाचलियों के लिए AC कमरे का किराया 600 रुपये और Non-AC कमरे का किराया 400 रुपये रहेगा।
गैर-हिमाचलियों के लिए AC कमरे का किराया 700 रुपये तथा Non-AC कमरे का किराया 500 रुपये तय किया गया है।

सर्किट हाउस के लिए नई दरें
प्रदेश में कुल 21 सर्किट हाउस हैं।
हिमाचलियों के लिए AC कमरे का किराया 900 रुपये और Non-AC कमरे का किराया 700 रुपये रखा गया है।
जबकि गैर-हिमाचलियों को AC कमरे के लिए 1200 रुपये और Non-AC कमरे के लिए 1000 रुपये अदा करने होंगे।
प्रशासनिक व्यवस्था
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सर्किट हाउस उपायुक्त (DC) के नियंत्रण में रहेंगे, जबकि रेस्ट हाउस संबंधित विभाग के अधीन ही संचालित किए जाएंगे।







