नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास, 10-10 हजार रुपये जुर्माना
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 26 सितंबर 2025 की है। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8 बजे रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह रामलीला मैदान से अकेले अपने क्वार्टर लौट रही थी।


अभियोजन के अनुसार, रास्ते में एक पिकअप वाहन उसके सामने आकर रुका। आरोपियों में शामिल तबरेज आलम उर्फ बिराज ने नाबालिग को जबरन वाहन में खींच लिया। इसके बाद तबरेज आलम और लखिंद्र उर्फ लक्की उसे जंगल की ओर ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की।
पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है, जबकि लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार क्षेत्र का निवासी बताया गया है।

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