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SCST का 5 साल पुराना कर्ज माफ करेगी हिमाचल सरकार

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) विकास निगम पांच साल पुराने 50 हजार तक के ऋण माफ करने जा रहा है। गुरुवार को राजधानी शिमला में हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इस बाबत अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वरोजगार योजना में दो लाख रुपये तक का ऋण देने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में ऋण सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने का फैसला लिया गया। ऋण लेने की निर्धारित आय सीमा को भी 30 हजार से बढ़ाकर 35 हजार कर दिया है।

बैठक में निगम की अधिकृत पूंजी मौजूदा 90 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ करने, दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत मानदेय में वृद्धि करने, निगम के प्रशासनिक कार्यों पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान संबंधी मामले सरकार के समक्ष रखने पर सहमति बनी। निगम में रिक्त पद भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की त्रैमासिक बैठक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न चरणों में एससी और एसटी के लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

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