एप्पल न्यूज़, शिमला
केंद्रीय गृह मामले मंत्रालय द्वारा लाॅकडाउन अवधि के दौरान दुकानों को खोलने में दी गई छूट से संबंधित जारी किए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कफ्र्यू में छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शाॅपिंग माॅल की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस-पड़ोस की दुकानें तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें खुली रहेंगी, जबकि मल्टीब्रैंड तथा सिंगल ब्रैंड माॅल में दुकानें बंद रहेंगी। खोली जाने वाली दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही स्वीकार्य होंगे, जिन्हें मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह छूट सेवाओं से संबंधित दुकानों के लिए नहीं, बल्कि सामान बेचने वाली दुकानों के लिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मार्केट या मार्केट परिसरों तथा शाॅपिंग माॅल में स्थित दुकानें बंद रहेंगी। कोविड-19 प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार शराब तथा अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री भी बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त लाॅकडाउन अवधि के दौरान रेस्टाॅरेंट, सैलून तथा नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी।