एप्पल न्यूज़, आनी
एसडीएम आनी चेत सिंह ने कहा कि नहीं अधिसूचना के बाद आनी उपमण्डल में -होटल, जिम, सिनेमाघरों,स्पा, हेयर सैलून,नाइ,बार और अहातों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें ( रविवार को छोड़कर ) सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकती हैं।
ढाबा, हलवाई और मिठाई की दुकानें, चाय कॉफी, फ़ास्ट फ़ूड एवं चाइनीज फ़ूड आदि की दुकानें केवल पैक कर खाना आदि बेचने के लिए खोली जा सकेंगी। यहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी।
-शराब के ठेके भी कर्फ्यू में दी गयी ढील यानी 10 बजे से 3 बजे तक ( रविवार को छोड़कर) ही खोले जा सकेंगे।
-कर्फ्यू ढील के दौरान उपरोक्त खोली जा सकने वाली दुकानों,होटलों,ढाबों या शराब के ठेके के मालिकों,संचालकों को मास्क पहनना, ग्राहकों में कम से कम डेढ़ से दो मीटर की दूरी बनाए रखना, दुकानों वगैरह को सेनिटाइज़ करने का प्रबंध करना बेहद जरूरी है। हर दुकानदार को दुकान के अंदर और बाहर गोले लगाने अनिवार्य होंगे।
- नियमों का उलंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, पुलिस ऐसी दुकानों को सील भी कर सकती है।
- एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर कर्फ्यू का उलंघन करने का मामला दर्ज किया जाएगा।