IMG_20260124_200231
previous arrow
next arrow

कोविड-19 के दृष्टिगत ‘फोर्स मैज्योर’ लागू, रियल एस्टेट वैधता और एनओसी 9 महीने के लिए बढ़ाएं

IMG_20251207_105330
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रावधानों के अन्तर्गत ‘फोर्स मैज्योर’ के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के विस्तार और सभी कानूनी अनुपालनाओं के समयावधि विस्तार के लिए परामर्श जारी किया है।

\"\"


उन्होंने कहा कि भारत सरकार के परामर्श को ध्यान में रखते हुए और धारा 37 व धारा 34 की शक्तियों के अन्तर्गत 25 मार्च, 2020 से 24 सितंबर, 2020 तक छः महीने की अवधि के लिए फोर्स मैज्योर लागू किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-6 के अन्तर्गत ‘फोर्स मैज्योर’ क्लाॅज को लागू करके परियोजनाओं के  पंजीकरण और पूर्ण होने की तिथि या संशोधित पूर्ण होने की तिथि या छः महीने तक विस्तारित तिथि स्वतः बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि बुरी तरह से प्रभावित परियोजनाओं के प्रमोटर्स को उक्त अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अनुसार छः माह से आगे तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा, जो कि अतिरिक्त तीन माह के लिए की जा सकती है।
ऐसे विस्तार के लिए फीस माफ करने के विवेकाधिकार का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (पंजीकरण और विकास) नियम, 2017 के अन्तर्गत किया जा सकता है। नियम 6 (2) के तहत ऐसे विस्तार के लिए फीस माफ कर सकता है, यदि यह ‘फोर्स मैज्योर’ के फलस्वरूप हुआ है।
उन्होंने कहा कि धारा 11 के तहत यदि निर्धारित समयावधि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि के दौरान पूरी हो रही थी, तो वह समयावधि स्वतः ही ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि समाप्त होने तक स्थगित मानी जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि को इस अधिनियम की धारा 12, 18 19 (4) और 19 (7) के तहत ब्याज की गणना के लिए अधिस्थगन अवधि माना जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 17 के तहत किसी तरह की अनुपालना यदि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि के दौरान नियत है, तो इसे ‘फोर्स मैज्योर’ की अवधि समाप्त होने तक पूरा करने की अनुमति होगी। 
उन्होंने बताया कि शहरी विकास और नगर नियोजन विभाग को निर्देश दिए गए है कि वे सभी रियल इस्टेट परियाजनाओं की अनुमोदन की वैधता और एनओसी की वैधता को स्वतः ही नौ महीने के लिए बढ़ाएं।

Share from A4appleNews:

Next Post

हिमाचल में सरकार ने किए 26 खंड विकास अधिकारियों BDO के तबादले

Mon Jun 8 , 2020
एप्पल न्यूज़, शिमला हिमाचल सरकार ने सोमवार को 26 खंड विकास अधिकारियों के तबादले किए।

You May Like

Breaking News