हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक रहेगा
एप्पल न्यूज़, ऊना
अनलॉक-4 में जिला ऊना के सभी धार्मिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन इन्हें भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले एसओपी के तहत ही खोला जाएगा। जिला प्रशासन भी इन एसओपी को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करेगा। यह जानकारी आज उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने दी। डीसी ने कहा कि पर्यटन इकाईयां भी पर्यटन विभाग की एसओपी के तहत खोली जा सकती हैं, जबकि सरकारी कार्यालय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के आवश्यक दिशा-निर्देशों के तहत ही खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है, जबकि ट्रेन या हवाई जहाज से आने वालों के लिए उनका टिकट भी पास माना जाएगा। बाहर से हिमाचल आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन्स को मानना होगा।
संदीप कुमार ने कहा कि अंतर-राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोविड-19 ई पास वेबसाइट पर पंजीकरण कर टैक्सी का संचालन किया जा सकेगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हाई लोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन ही किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्गों या 10 साल से कम उम्र के बच्चे साथ होने पर जिला प्रशासन होम क्वारंटीन की अनुमति दे सकेगा। बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि विदेश से आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। लक्षण वाले मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग होम क्वारंटीन का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा।