एप्पल न्यूज़ ऊना
डीसी संदीप कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों व साथ जाने वाले परिजनों को 72 घंटे की अवधि में हिमाचल प्रदेश वापस आने पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड मान्य दस्तावेज माना जाएगा। उन्हें प्रदेश पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों या यूनिटों में ठहरने की अनुमति होगी।
जिलाधीश ने कहा कि हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को कम से कम दो दिन की होटल की कंफर्म बुकिंग करानी पड़ेगी। साथ ही 96 घंटे पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना होगा।
संदीप कुमार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में शादी समारोहों और अंतिम संस्कारों में शामिल होने के लिए लोगों की अधिकतम संख्या के संबंध में जारी निर्देशों की अनुपालना हो रही है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर लगे प्रतिबंधों की पालना हो रही है और यदि कहीं भी इन नियमों की उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें।