एप्पल न्यूज़, शिमला
अनलाॅक-4 की अवधि के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदेश में कन्टेन्मेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी 21 सितम्बर से अध्यापकों से अध्यापन संबंधी मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी।
इन शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ को आॅनलाइन अध्यापन अथवा टेली-काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन्होेंने कहा आॅनलाइन एवं डिस्टेंस शिक्षण को स्वीकृति जारी रहेगी और इसे और प्रोत्साहित किया जाएगा।
कन्टेन्मेंट जोन से बाहर के स्कूल, काॅलेज और प्रशिक्षण संस्थान नियमित कक्षाओं के लिए 30 सिंतबर तक बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थानों को आॅनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।