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108, 102 एंबुलेंस कर्मचारियों को उच्च न्यायालय ने दी राहत

एप्पल न्यूज़, शिमला

प्रदेश में चल रही 102 और 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत भरी खबर सुनाई है। जहां कर्मचारी अपने कम वेतन को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए।तो वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों के ओवरटाइम का सारा पैसा वर्ष 2015 से अभी तक वापस करने के आदेश जारी किए हैं,और आने वाले अगले महीने से मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही 108 और 102 कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी।
वही 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पूरन चंद का कहना है कि जिस कंपनी के तहत यह टेंडर किए गए हैं उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी एंबुलेंस कर्मचारियों को बिना किसी वजह के निष्कासित कर रही है। जिनमें से 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और साथ ही करीब 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।ऐसे में उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 102 और 108 एंबुलेंस कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है जो कि निंदनीय है।

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