एप्पल न्यूज़, पालमपुर
हिमाचल प्रदेश के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुछ लोग अपने पालतू पशु विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर चरने के लिए छोड़ देते हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर बाहरी पशुओं के प्रवेश से सम्बन्धित एक सूचना जारी की है।
लोगों को आगाह किया है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर पशु छोड़ जाता है तो विश्वविद्यालय की अधिकृत टीम द्वारा ऐेसे पशुओं को पकड़ कर एक अस्थाई स्थान पर रखा जाएगा। पकड़े गए पशुओं के मालिक को अपने पशु को विश्वविद्यालय से ले जाने के लिए 1000 रू. प्रति पशु के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।
इसके अतिरिक्त पकड़े गए पशुओं के खिलाने-पिलाने एवं उनके रख-रखाव के लिए किए जाने वाले खर्च जोकि 500 रू. प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से होगा, पशु के मालिक से जुर्माने के तौर पर अलग से वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि अदा करने के बाद ही पशु मालिक को उसके पशु सौंपे जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे उक्त जुर्माने की दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त पशुओं के मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।