एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के संशोधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार 86 उद्योगों को रेड में, 107 नंबर को नारंगी में, 69 नंबर को हरे रंग में और 137 नंबर को सफेद श्रेणी में प्रदूषण की संभावना के आधार पर वर्गीकृत किया था।
समय-समय पर सीपीसीबी से नए उद्योगों को अपनाने और वर्गीकरण के लिए किसी भी नए या बचे हुए उद्योगों को जोड़ने के लिए निर्देश प्राप्त हुए जो सीपीसीबी द्वारा किए गए वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं हैं।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त हुई थी कि सापेक्ष प्रदूषण क्षमता वाले (relative pollution potential) उद्योग हैं जो अभी भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत नहीं हैं।

नतीजतन, राज्य बोर्ड द्वारा एक व्यापक अभ्यास करने के लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छूटे हुए औद्योगिक इकाइयों को सीपीसीबी के संशोधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके।
यथानुसार, उपरोक्त समिति ने सीपीसीबी के संशोधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार रेड/ऑरेंज/ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने वाले छूटे हुए औद्योगिक इकाइयों के विवरण सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इसके सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 23 सितंबर 2021 छूटे हुए निम्नलिखित उन औद्योगिक इकाइयों को अधिसूचित किया है जो पूर्व में (24-02-2021 को) लाल / नारंगी / हरे रंग के वर्गीकरण में किए गए 86 लाल, 107 नारंगी, 69 हरे और 137 सफेद श्रेणियों के औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त है।
रेड श्रेणी
क्रमिक संख्या
HPSPCB के वर्गीकरण में संबंधित श्रेणी के क्रमांक पर प्रविष्टि
उद्योग का नाम
1.
87
दूषित खतरनाक अपशिष्ट कंटेनर की धुलाई
ऑरेंज श्रेणी
क्रमिक संख्या
HPSPCB के वर्गीकरण में संबंधित श्रेणी के क्रमांक पर प्रविष्टि
उद्योग का नाम
1.
108
डीजी सेट और या धुलाई के साथ एग्रीगेट/रेत के लिए स्क्रीनिंग प्लांट्स
2.
109
माइक्रो ब्रेवरी
3.
110
हर्बल अर्क (extract)/ आवश्यक तेल निष्कर्षण
4.
111
डीजी सेट और या धुलाई के बिना एग्रीगेट/रेत के लिए स्क्रीनिंग प्लांट्स
ग्रीन श्रेणी
क्रमिक संख्या
HPSPCB के वर्गीकरण में संबंधित श्रेणी के क्रमांक पर प्रविष्टि
उद्योग का नाम
70
शैक्षणिक संस्थान (आवासीय / बोर्डिंग सुविधा) 60 से अधिक निवासी क्षमता (एसटीपी सुविधा प्रदान करेगी)
71
नान-वूवेन औद्योगिक इकाइयां
72
ग्रेडिंग और पैकिंग
73
ग्रिट स्टोन / पल्वराइज़र
74
जल उपचार संयंत्र (शुद्धिकरण)
75
बॉयलर और फ्लेक्स प्रिंटिंग के साथ नालीदार-बक्से
76
अपशिष्ट कागज से लुगदी इकाई
77
36 से अधिक बैठने की क्षमता वाला रेस्तरां
78
डीजी सेट के साथ सिनेमा हॉल
79
स्टैंड अलोन हॉस्टल
लाल, नारंगी और हरे वर्ग के तहत वर्गीकृत उपरोक्त उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत राज्य बोर्ड से स्थापना सहमति और संचालन के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
24-02-2021 को उद्योगों की श्वेत श्रेणी के तहत वर्गीकृत उन 137 उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार सहमति के दायरे में शामिल किया जाएगा, यदि कार्यरत कुल जनशक्ति 20 व्यक्तियों के बराबर या उससे अधिक है।