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हिमाचल कैबिनेट- प्रदेश में हटाया गया नाईट कर्फ्यू, बड़ी रैलियों व कार्यक्रमों में छूट केवल 50% का राइडर, ठेकेदारों को भी राहत देने का निर्णय

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगने वाला कोविड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को अचानक बुलाई गई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया ।

कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू पर रोक हटने से निजी वाहनों की आवाजाही पर अब किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी।

कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने बीते 5 जनवरी को नाइट कर्फ्यू लगाया था। अब लगभग एक माह बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया है।
राज्य में सरकारी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों की हड़ताल पर कैबिनेट में मंथन हुआ और उन्हें राहत देने के लिए निर्णय लिया गया कि डब्ल्यू और एक्स फार्म को लेकर सरकारी ठेकेदारों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि आउटडोर इंडोर में क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग जमा हो सकेंगे। वह क्षमता 1000 लोगों की भी हो सकती है। 2000 की भी हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने ठेकेदारों को दी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।

बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कफ्र्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई।

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