एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत महिलाओ को यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम की जानकारी देने के लिए राज्य महिला आयोग सक्रिय हुआ है। ताकि कामकाजी महिलाएं बिना द्वाव व् भय के स्वछंद हो कर कार्यस्थल सेवाएं दे सके।
इस बात की जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने रामपुर बुशहर में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओ को एक कार्यशाला के दौरान दी।
उन्होंने कहा अब तक जो उन्हें फीडबैक मिला है उस से पता चला है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की अधिकतर महिलाओ को जानकारी ही नहीं ।
कई विभागों में ऐसे कृत्यों की रोकथाम के लिए इंटरनल कमेटियां तो औपचारिकता के लिए बनी है जो निष्क्रिय है। दूरदराज तक की महिलाओ को इस अधिनियम की जानकारी के साथ कमेटियां क्रियाशील रहे इसे ले कर प्रदेश के सभी जिलाधीशों को राज्य महिला आयोग पत्र लिखेगा।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने बताया कि इस महत्वपूर्ण अधिनियम पर रामपुर बुशहर में शिविर लगाया गया। कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीड़न न हो इस लिए महिलाओ को सजग किया जा रहा है।
शिविर में विभिन्न विभागों से आई महिलाओ को यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम की जानकारी दी गई ।
उन्हें यह भी बताया गया कि विभिन्न सरकारी व अन्य क्षेत्रों में एक इंटरनल कमेटी बनती है। यदि किसी महिला के साथ कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, तो इस एक्ट के तहत शिकायत इंटरनल कमेटी से कर सकती है।