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बड़ी ख़बर- हिमाचल में अब विधायकों को खुद देना होगा इनकम टैक्स, HC के नोटिस के बाद जागी सरकार, सत्र में लाया जाएगा अध्यादेश

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एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब माननीय को मिलने वाले वेतन पर खुद इनकम टैक्स देना होगा। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार ने आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया है।

अभी तक वेतन भत्तों के ऊपर सरकार ही माननीयों का टैक्स अदा करती थी जो साल में करीब दो करोड़ बनता है।

जयराम कैबिनेट ने माननीयों के वेतन भतों वाले एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब हर विधायक को अपना इनकम टैक्स खुद करना होगा।

इसके लिए बाकायदा सरकार अध्यादेश लाकर विधानसभा में संशोधन करेगी। हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा दायर याचिका के बाद अब सरकार ने जनता में किरकरी से बचने के लिए निर्णय लिया है।


हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस पे बैंड में भी संशोधन करते हुए 2015-16 में भर्ती जवानों को प्रि रिवाइज्ड पे स्केल देने का निर्णय भी लिया है जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।

इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग में 5000 मल्टी पर्पज वर्कर भरने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है जिनको हर महीने ₹4500 मानदेय दिया जाएगा। एसएमसी अध्यापकों को भी 1 साल का सेवा विस्तार देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है ।

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