एप्पल न्यूज़, आनी
कुल्लू जिला में उपमंडल मुख्यालय आनी में एक मेडिकल स्टोर से 22 जुलाई 2022 को दिन दहाड़े नकदी चुराने वाले व्यक्ति को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार की अदालत ने दो महीने और 24 दिन के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस आशय की जानकारी प्रदान करते हुए मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी आनी मनोज शर्मा ने बताया कि मामला 22 जुलाई 2022 का है, जब नेपाली मूल के एक युवक विशाल थापा ने आनी के पुराना बस अड्डे के समीप एक मेडिकल स्टोर से केमिस्ट की अनुपस्थिति में उसके गल्ले से एक हजार एक सौ रुपये चुरा लिए थे।
जिसकी पुलिस थाना आनी में आईपीसी की धारा 454 और 380 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जिसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने की थी।
सहायक जिला न्यायवादी आनी मनोज शर्मा ने आगे बताया कि एसएचओ आनी पंछी लाल ने चालान 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में पेश किया और मामला कोर्ट में विचाराधीन था और इस दौरान 3 गवाहियां हुई और इसी दौरान विशाल थापा ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया।
मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी मनोज शर्मा ने की और बताया कि पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशाल थापा को दोषी करार देते हुए प्रथम श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार ने आईपीसी की धारा 454 के तहत दो महीने के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास और धारा 380 के तहत 24 दिनों के साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 10 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं इस बारे में सहायक जिला न्यायवादी आनी मनोज शर्मा ने कहा कि इस मामले की पैरवी और सुनवाई 3 माह से भी कम समय मे पूरी हुई है ताकि
समाज में फैली चोरी,चकारी जैसी बुराइयों से लोगों को राहत पहुंच सके।