एप्पल न्यूज़, सिरमौर (डॉ प्रखर गुप्ता)
जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के तहत 20 अप्रैल तथा 21 अप्रैल 2020 को जारी किए गये आदेशों मे आंशिक सशोधन किया गया है।
संशोधन के अनुसार जो समय अवधि 20 अप्रैल 2020 के आदेशों के मुताबिक विभिन्न श्रेणी की दुकानों को खोलने के लिए प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक तय की गयी थी, वह अब दवाई की दुकानों/स्टोर, चिकित्सा उपकरण तथा हैंड सैनिटाइजर/मास्क उत्पादन इकाइयों पर लागू नहीं होगी।