एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति के दृष्टिगत सभी निजी पंजीकृत अस्पतालों को प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें समय-समय पर जारी मार्गदर्शन और दिशा-निर्देशों का भी पालन करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के मालिकों और प्रभारियों को ‘क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट’ के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार उन्हें चिकित्सा संस्थान खुले और कार्यशील रखने होंगे और उन्हें किसी आपातकाल के अतिरिक्त, किसी भी चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं देनी होगी
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जिला के उपायुक्त या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अल्पावधि सूचना पर कोविड-19 से ग्रसित या कोविड-19 से संदिग्ध किसी मरीज के अति आवश्यक उपचार के लिए उन्हें अस्पताल के स्टाफ और अधोसंरचना को स्टैंडबाई रखना होगा।