दिवाली पर जला सकेंगे केवल पर्यावरण मित्र पटाखे, रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमति

IMG_20260514_180822
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, शिमला

-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में 24 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर लोग केवल पर्यावरण मित्र पटाखे ही जला सकेंगे और वो भी केवल रात 8 से 10 बजे तक।

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साइलेंस जोन जैसे की अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट आदि के आस पास पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए केवल तय समयावधि में पर्यावरण मित्र पटाखे चलाने की अपील की है।

जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया उसे पांच वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

Share from A4appleNews:

Next Post

शिमला के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1508 बैलट व कंट्रोल यूनिट एवं 1728 वीवीपैट मशीनों का आवंटन किया

Mon Oct 24 , 2022
एप्पल न्यूज़, शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने विधानसभा चुनाव- 2022 के दृष्टिगत सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट का रेंडमाइजेशन कर आवंटन किया।उन्होंने कहा कि कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1508 बैलट यूनिट, 1508 कंट्रोल यूनिट एवं 1728 वीवीपैट मशीनों […]

You May Like

Breaking News