IMG_20220716_192620
IMG_20220716_192620
previous arrow
next arrow

हिमाचल में ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक, केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही होगा आवश्यक ट्रांसफर, पढ़ें निर्देश

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश में जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और नए पदों के सृजन के मामलों में भी यह बैन नहीं होगा।

अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे। मगर इन सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व मंजरी अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि नौ मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वद्यालय में किसी भी तरह का तबादला या एडजस्टमेंट मंजूर नहीं की जाएगी। इस प्रतिबंधित समय में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।

यह संबंधित विभाग के मंत्री के माध्यम से ली जाएगी। चूंकि सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री की प्रारंभिक मंजूरी के बगैर कोई तबादला आदेश जारी नहीं होगा।

सीमाई और अन्य क्षेत्रों में तीन साल से डटे अधिकारियों के तबादले होंगे हिमाचल प्रदेश में सीमाई और अन्य क्षेत्रों में तीन साल से अधिक अवधि से डटे अधिकारियों के भी तबादले होंगे।

Share from A4appleNews:

Next Post

नौकरी- 3 मई को ठोडो ग्राउंड सोलन और 04 मई को जिला पंचायत संसाधन केंद्र हमीरपुर में होगा रोजगार मेले का आयोजन

Tue May 2 , 2023
एप्पल न्यूज़, सोलन श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार रोहित जम्वाल ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 3 मई 2023 को ठोडो ग्राउंड, जिला सोलन तथा 04 मई को जिला पंचायत संसाधन केंद्र नजदीक जिला भाषा कार्यालय सलासी जिला हमीरपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें […]

You May Like