एप्पल न्यूज़, शिमला
जिला पंचायत अधिकारी यशपाल शर्मा ने सूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 128 में वर्णित प्रावधानुसार पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप दोनों पद स्वतः ही रिक्त हो चुके है।
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