अविश्वास प्रस्ताव- BDC ननखड़ी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी गई

एप्पल न्यूज़, शिमला
जिला पंचायत अधिकारी यशपाल शर्मा ने सूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 128 में वर्णित प्रावधानुसार पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप दोनों पद स्वतः ही रिक्त हो चुके है।

Share from A4appleNews:

Next Post

मतदाता सूची निरीक्षण के लिए मात्र 6 दिन का समय, 25 सितम्बर तक दर्ज करें दावे व आपत्ति

Wed Sep 20 , 2023
एप्पल न्यूज़, शिमलाजिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत मतदाता सूची की प्रतियां निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम […]

You May Like

Breaking News