एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को बड़ी राहत देते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को सशर्त हटा दिया है।
कोर्ट के इस फैसले से आगामी पर्यटन सीजन के दौरान सेवाओं के संचालन में आसानी होगी।
15 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट ने निगम में नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगाते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति—चाहे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध अथवा आउटसोर्स के आधार पर हो—बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं की जा सकती।

पर्यटन निगम ने कोर्ट में आवेदन देकर यह मांग की थी कि कुछ मौजूदा अनुबंध कर्मचारी अपनी सेवाएं छोड़ चुके हैं और आगामी पर्यटन सीजन के चलते परिचालन कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आउटसोर्स आधार पर नई नियुक्तियों की अनुमति दी जाए।
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकलपीठ ने निगम की इस मांग को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निगम सशर्त रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।
हालांकि, यह व्यवस्था अदालत में लंबित मामले के अंतिम निर्णय तक ही लागू रहेगी।
क्या है असर?
इस फैसले से पर्यटन सीजन के दौरान होटलों, रिसॉर्ट्स और अन्य सेवाओं में स्टाफ की कमी नहीं होगी। साथ ही, पर्यटन से जुड़े आर्थिक हित भी सुरक्षित रहेंगे।