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शिमला जिला में 10 स्थानों पर खोली जानी है उचित मूल्य की दुकानें, 12 सितंबर तक करें आवेदन 

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एप्पल न्यूज, शिमला

‘‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ के अंतर्गत जिला शिमला में 10 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी।

उन्होंने बताया कि विकास खण्ड छौहारा की ग्राम पंचायत बनोटी के ग्राम मंघारा वार्ड न0 4, विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड न० 8 और ग्राम पंचायत देवठी के ग्राम परान्दली वार्ड न० 3, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई की ग्राम पंचायत मान्दल के ग्राम रामनगरी वार्ड न0 5 में दुकानें खोली जानी है।

वहीं विकास खण्ड कोटखाई की ग्राम पंचायत देवगढ़ के स्थान देवगढ़ और ग्राम पंचायत बाधी के स्थान बाघी, विकास खण्ड जुब्बल की ग्राम पंचायत मन्ढोल के स्थान मन्ढोल, विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत जावग छमरोग के स्थान पुलवाहल वार्ड न 4, शिमला शहर के वार्ड न0 16 जाखू तथा विकास खण्ड नारकण्डा की उप तहसील कोटगढ़ कुमारसैन की ग्राम पंचायत कबानू-बटाड़ी के ग्राम बटाड़ी में उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति/सस्था उपरोक्त स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाईट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है व व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण-पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि हो), वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी के दस्तावेज कम करने होंगे।

साथ ही यदि आवेदक बी०पी०एल०/एस०सी०/ओ०बी०सी० / एस०टी० परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।

इसी तरह स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के विधायक, सांसद व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके।

वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत / रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0177-2657022 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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