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कोरोना- बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए बदले नियम, पॉजिटिव मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बाद कि सख्ती

एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार कोविद-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक निवारक एवं उपचारात्मक उपायों को अपना कर स्थिति को सहजता से नियंत्रित कर रही है | प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैश्विक कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया आरम्भ होते ही प्रदेश में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियां बढ़नी आरम्भ हो गयी हैं , ऐसे में औद्योगिक लेबर का हजूम भी प्रदेश में आना शुरू हो गया है | ऐसे में हम सभी प्रदेश वासियों को और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है |

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इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले पॉज़िटिव मामलों में होने वाले इज़ाफ़े के मध्यनज़र निर्णय लिया है कि बाहरी प्रदेश से आने वाले औद्योगिक मज़दूरों को संस्थागत या होम क्वारंटीन करना होगा , जिसका पूर्ण दायित्व उक्त लेबर के ठेकेदार और व्यापारिक संसथान के मालिक का होगा | इन्हें संस्थागत क्वारंटीन के सभी तय दिशानिर्देशों एवं मानकों के अनुपालन के साथ आगंतुक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी |यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी.धीमान ने बताया कि इस बावत उचित आदेश जारी किये जा रहें हैं |
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस समय प्रदेश में आने पर ई-पास नहीं दिए जा रहें थे , आगंतुकों द्वारा दी जार ही जानकारी को आधार मानकर उन्हें पंजीकृत कर प्रदेश में प्रवेश कि अनुमति दी जा रही थी | ऐसे में प्राय: देखा गया है कि बहुत से लोग अपने पते कि झूठी जानकारी दे रहें हैं | ओर अन्य विवरण भी झूठ भर रहे हैं
नियमों में परिवर्तन करते हुए अब प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सुचना सत्यापित करनी होगी , जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है उन के द्वारा दो गयी जानकारी को सत्यापित होने के उपरांत ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरण मानी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति झूठी एवं ग़लत सुचना देते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जायेगी |
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों और अन्य सर्विस इंजीनियर्स को उचित दस्तावेज सत्यापित करवाने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें उसके बाद ही प्रदेश में आने कि अनुमति दी जायेगी | प्रदेश सीमाओं से बहुत से लोग अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहें है , इस बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोविद -19 रेगुलेशन एवं डिजास्टर मनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत क़ानूनी कारवाही कि जायेगी |
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री आर.डी. धीमान ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ कार्यालयों , वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों , परिवहन और सभी सार्वजानिक स्थानों पर सोशल डिस्टन्सिंग के उपायों एवं परामर्श का पालन करना अनिवार्य हो गया है | परस्पर दूरी के आवश्यक उपायों को हर एक को अपनाना होगा , जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसके तहत सभी को अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखनी चाहिए | हर एक को अपने घर से निकलते ही फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए | फेस कवर साबुन / डिटर्जेंट और गर्म पानी से धोने के बाद सूखा कर पुनः उपयोग करना चाहिए | यदि कोई इन्फ्लुएंजा जैसी बिमारी से पीड़ित है तो उसे किसी चिन्हित कमरे में घर के अन्य सदस्यों विशेषतः बुजुर्गों और सह रुगणता जैसे उच्च रक्तचाप , ह्रदय रोग , मधुमेय और गुर्दे की बिमारी वाले लोगों से दूर रखना चाहिए |

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