सरकार द्वारा मण्डी मध्यस्थता के अन्र्तगत नीति मण्डी मध्यस्थता योजना 2020 के तहत सरकार द्वारा 283 सेब प्रापण केन्द्र खोले जायेगें जिसमे “सी”ग्रेड सेब का प्रापण सरकार द्वारा निर्देशित निम्नलिखित दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जाएगाः-ं
1 सरकार द्वारा 283 सेब प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे।
2 120 केन्द्र हिमफैड द्वारा संचालित किए जाएंगे।
3 “सी”ग्रेड सेब की खरीद मु0 8.50 रू0 प्रति किलो की दर से की जाएगी।
4 यह योजना प्रदेश में 20/07/2020 से 15/11/2020 तक चलेगी। सेब मण्डी मध्यस्थता योजना 2020 के अन्र्तगत फलों के प्रापण हेतू दिशा-ंउचयनिर्देश
- फलों को पेड़ से तोड़ने के बाद उन्हें उसी तरह शीघ्र फल एकत्रीकरण केन्द्र पर पहुंचाए, जिस तरह वे मण्डी में भेज जाने वाले फलों को फारवर्डिंग एजैन्टों तक पहुंचाते हैं।
- सेब की विभिन्न किस्मों की तुड़ाई उचित अवस्था(परिपक्वता) पर करें अर्थात फल नही कच्चे (अपरिपक्व) हों और न ही अधिक पके हुए (अधिक परिपक्व) हों।
- 51मि.मी. से कम डायामीटर वाले फल सरकार द्वारा नहीं खरीदे जाएंगे। अतःबागवानों को चाहिए कि वे ऐसे फल,फल एकत्रीकरण केन्द्र तक न लाऐं। जिससे उन्हें परेशानी का सामना न करना पडे़।
- उक्त योजना के अन्र्तगत फलों का प्रापण केवल उत्पादक से ही किया जाएगा अर्थात ठेकेदारों अथवा उनके पतिनिधियों से कोई फल नहीं खरीदा जाएगा।
- मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्र्तगत सेब का प्राापण केवल उन्हीं बागवानों से किया जाएगा जिनके पास उद्यान कार्ड उपलब्ध होंगे। प्रत्येक केन्द्र प्रभारी को प्रापण किये गए फलों की प्रविष्टि उक्त उद्यान कार्ड में करनी होगी तथा कार्ड में बागवान के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे जिससे कि फल प्रापण में अनियमितताएं न हों।
- सडा-ंउचयगला, पक्षी का खाया हुआ व दागी फल नहीं लिया जाएगा। अतः बागवानों को चाहिये कि वे ऐसे फल, एकत्रीकरण केन्द्र पर न लाएँ क्योंकि ऐसे फलों की छंटाई, भराई पर जो व्यय आएगा उसे बागवानों को वहन करना होगा।
- प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मण्डी मध्यस्थता योजना 2020 के अन्र्तगत सेब का प्रापण 35 कि0गा0 जूट कीे बोरियों में किया जाएंगा।
- केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फल तोलते समय बोरी के भार को भी मध्यनजर रखते हुए अतिरिक्त फल लें।
9 मण्डी मध्यस्थता योजना 2020 के अन्र्तगत बागवानों से “सी”ग्रेड सेब की खरीद मु0 8.50 रू0 प्रति किलो की दर से की जाएगी।
10 केन्द्र प्रभारी को प्रापण व प्रेषण किये गए फलों की सूचना एच0पी0एम0सी0एवं हिमफैड के उप-ंउचयकार्यालय एवं वरिष्ठ विपणन अधिकारी (उद्यान), हिमाचल प्रदेश को प्रतिदिन(सिवाए रविवार के) प्रेषित करनी होगी।
11 सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त योजना के अन्र्तगत फलों को बिक्री करते समय यदि कोई बागवान/असमाजिक तत्व केन्द्र पर प्रभारी से दुव्र्यवहार करता है तथा 51 मि.मी. से कम डायामीटर वाले फल या क्षतिग्रस्त, कम भार/गले सड़े फलों को जबरन केन्द्र प्रभारी को देने की कोशिश करता है तो उस परिस्थ्तिि में केन्द्र प्रभारी को केन्द्र बन्द करने का अधिकार होगा
तथा सरकार ऐसे मामलों में कोई -सजयील नहीं बरतेगी।