गोविंद सागर झील में सभी प्रकार की नावों की आवाजाही प्रतिबंधित
एप्पल न्यूज़, बिलासपुर
प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 अक्तूबर को बिलासपुर दौरे को देखते हुए जिला दण्डाकारी बिलासपुर पंकज राय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 से 05 अक्तूबर 2022 शाम 7 बजे तक बिलासपुर जिला में सभी प्रकार की ड्रोन, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
इसके अतिरिक्त फेरी अधिनियम 1956 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 से 05 अक्तूबर 2022 शाम 7 बजे तक नाला का नौन घाट से ऋषिकेश घाट अपस्ट्रीम तक गोविंद सागर झील में सभी प्रकार की नावों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
यह आदेश पुलिस बल व आपदा प्रबंधन अधिकारियों पर लागू नहीं होगें।